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नीमच : राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च व अप्रैल 2026 माह की राशन सामग्री एकसाथ वितरित कराई जा रही हैं। माह मार्च व अप्रैल2026 की राशन सामग्री का 15 अप्रैल 2026 तक वितरण किया जाना हैं। इसके लिए हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से एक बार मार्च माह के लिए तथा दूसरी बार अप्रैल माह के लिए इस प्रकार कुल 02 बार मशीन पर अपना अगूंठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। दोबार अगूंठा लगाने के बाद उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनों माहों की राशन सामग्री एकसाथ दी जावेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों से अपील की गई हैं कि उचित मूल्य दुकान से दो बार बॉयोमेट्रिक सत्यापन (अगूंठा लगाकर) करके अपनी मार्च एवं अप्रैल दोनों माह की पात्रतानुसार राशन सामग्री 15 अप्रैल 2026 के पूर्व किसी भी उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते है। |