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मंदसौर : जिले में पशु चारे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा चारा एवं भूसे के जिले से बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भूसा, घास, ज्वार आदि का उपयोग ईंट भट्टों एवं फैक्ट्रियों में जलाने तथा जिले की सीमा से बाहर निर्यात करने पर 31 मई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। मंदसौर एसडीएम ग्रामीण श्री शुभम पाटीदार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में भावगढ़ से दलौदा मार्ग पर कार्रवाई करते हुए चार ट्रकों को जप्त किया गया। ये ट्रक पशु चारा एवं भूसे से ओवरलोड होकर जिले की सीमा से बाहर अन्य उपयोग के लिए जावरा ले जाए जा रहे थे। तहसीलदार दलौदा ने पटवारी दल के साथ मौके पर पहुंचकर चारों ट्रकों को जप्त किया तथा उन्हें थाना भावगढ़ की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। जप्त किए गए ट्रकों के क्रमांक इस प्रकार हैं— MP 09 KD 0127 MP 09 KC 8605 MP 14 H 2519 MP 09 GE 7620 प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान चारा एवं भूसे के अवैध परिवहन, भंडारण या अन्य उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। |