|
|
पत्थर मारकर नाक तोड़ने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास नीमच: जिला न्यायालय नीमच ने वर्ष 2019 के एक मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता गुप्ता ने आरोपी प्रकाश पिता बालमुकुंद राठौर (40 वर्ष), निवासी ग्राम गिरदौड़ा, जिला नीमच को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 14 जुलाई 2019 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी चन्द्रशेखर माली बाजार जाने के लिए आरोपी के घर के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने पत्थर उठाकर फरियादी की नाक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, जिसके बाद पीड़ित ने थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेडिकल परीक्षण में फरियादी की नाक में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी एडीपीओ राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक ने की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास, ₹3,000 अर्थदंड तथा अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए। |