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नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा ट्रक में कई स्थानों पर छुपाकर 128 पैकेटो में कुल 97 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी बगताराम पिता रायमल राम जाट, उम्र-46 साल, निवासी-ग्राम धीमढ़ी, थाना व तहसील गुढ़ा मालानी, जिला बाड़मेर (राजस्थान) को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 13.03.2023 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में 2 व्यक्ति लगभग 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम पूर्व भारत से लखनऊ होते हुवे, आगरा जयपुर हाईवे से बाड़मेर (राजस्थान) ले जाने वाले हैं। मुखबीर सूचना पर से कई निवारक दल का गठन कर उनको रूट में आने वाले विभीन्न स्थानो पर तैनात किया गया। दिनांक 13.03.2023 को शाम के लगभग 06ः30 बजे निवारक दल को संदिग्ध ट्रक फतेहपुर सिकरी के पास दिखाई दिया, जिसको रोकने का ईशारा किये जाने पर ड्राईवर अंधेरे का लाभ उठाकर ट्रक को भगाते हुवे सिकन्दरा टोल प्लाजा तक पँहुच गया, जहाँ रात्री के लगभग 09ः20 निवारक दल द्वारा उसको बमुश्किल रोका गया। निवारक दल द्वारा ट्रक चालक का नाम पुछे जाने पर उसने अपना नाम बाबूलाल पिता बांकाराम जाट, उम्र-46 वर्ष, निवासी-धीरासर पोकरासर, नेत्राद, जिला बाडमेर (राजस्थान) का होना बताया तथा सहचालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने उसका नाम बगताराम जाट होना बताया। दोनो व्यक्तियों से पुछताछ किये जाने पर उनके द्वारा ट्रक में बाँस के साथ अफीम की तस्करी किया जाना स्वीकार किया। निवारक दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ट्रक की पूर्ण तलाशी लिये जाने हेतु उसको मध्यप्रदेश ईकाई के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में लाया गया। ट्रक की तलाशी लिये जाने पर उसके पीछले हिस्से में कोई भी मादक पदार्थ नहीं मिला, किन्तु चालक की सीट खोलकर देखे जाने पर उसमें 7 पैकेट मिले, सहचालक की सीट खोलकर देखे जाने पर उसमें 8 पैकेट मिले, ट्रक में लगे स्पीकर को खोलकर देखे जाने पर उसमें 27 पैकेट मिले, चालक व सहचालक दोनो सीट के नीचे लगे लोहे के कवर को खोलकर देखे जाने पर उसमें 46 व 40 पैकेट मिले, इस प्रकार ट्रक में कुल 128 पैकेट मिले जिसमें कुल 97 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई मिली, जिसकी अंतर्राज्यीय तस्करी दोनो आरोपीगण द्वारा की जा रही थी। निवारक दल द्वारा अफीम व ट्रक को जप्त किया गया तथा दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त बाबूलाल जाट के फरार हो जाने से अभियुक्त बगताराम जाट के संबंध में यह निर्णय पारित किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर वाणिज्यीक मात्रा से अधिक अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता श्री अरूण कुमार शर्मा, निशा घारू व सलोनी पोरवाल द्वारा किया गया। |