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नीमच : 2026 के तहत जिले में चीनी के भंडारण एवं स्टॉक की निगरानी को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी, नीमच ने जिले के सभी चीनी डीलरों एवं व्यापारियों को सूचित किया है कि कोई भी डीलर/व्यापारी 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। साथ ही, प्राप्त स्टॉक को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलर एवं व्यापारियों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर अपने चीनी स्टॉक की घोषणा करना तथा उसमें नियमित रूप से अद्यतन जानकारी दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीलर/व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित व्यापारियों से स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा संबंधी प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। |