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नीमच : जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत पांच प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल एक लाख 12 हजार 280 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम नयागांव में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZD0776 से रैत पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक महेश पिता रामचन्द्र जूनी, निवासी चिताखेडा, तहसील जीरन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम सुवाखेडा में महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक RJ09RF1115 से खण्डा पत्थर का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक जीवराज पिता मोतीलाल किर, निवासी कल्याणपुरा, तहसील निम्बाहेडा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में, कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम सुवाखेडा में ट्रेक्टर क्रमांक RJ09RB5741 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक प्रकाश पिता भूरालाल माली, निवासी मंडा गुलफरोशान, चित्तौडगढ तहसील निम्बाहेडा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 14 हजार 85 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17 हजार 685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम सुवाखेडा में वाहन क्रमांक RJ09RB2009 से खण्डा का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दिनेश पिता बाबुलाल, निवासी आकिया, तहसील निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 14 हजार 85 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17 हजार 685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम सुवाखेडा में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB2690 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोविन्द पिता भंवरलाल धनगर, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 14 हजार 85 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17 हजार 685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |