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नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विशाल खाड़े, जिला नीमच द्वारा घर के सामने मिट्टी डालने के विवाद में फरियादी पक्ष के साथ कुल्हाड़ी एवं हथौड़े से मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आरोपीगण (1) सुनील पिता प्रहलाद, उम्र 32 वर्ष, (2) प्रहलाद पिता शिवशंकर व्यास, उम्र 58 वर्ष, (3) कृष्णा बाई पति प्रहलाद, उम्र 55 वर्ष तथा (4) संजय पिता प्रहलाद व्यास, उम्र 28 वर्ष, सभी निवासी ग्राम जावी, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री अजय वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक 29.12.2023 को शाम लगभग 7 बजे ग्राम जावी में फरियादी गोविन्द व्यास के घर के सामने हुई। आरोपीगण मिलकर फरियादी के घर के सामने मिट्टी डाल रहे थे। जब फरियादी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने फरियादी एवं उसकी पत्नी कोमल के साथ कुल्हाड़ी व हथौड़े से मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी में दर्ज कराई गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी एवं आहतगण सहित महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत कर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपियों को कठोर दण्ड देने का निवेदन किया। साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपियों से वसूल की गई जुर्माना राशि में से 1500-1500 रुपये दोनों आहतगण को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किए जाएं। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय वर्मा द्वारा की गई। |