|
नीमच। श्रीमान् विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-नीमच द्वारा थाने में आवेदन दिये जाने की बात को लेकर फरियादीया के साथ मुक्कों से मारपीट कर चोट पँहुचाने वाले आरोपीगण पति-पत्नी (1) मोहम्मद आरिफ पिता मोहम्मद उमर हुसैन एवं (2) आरिफा बी पति मोहम्मद आरिफ हुसैन, दोनो निवासी-जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 04 पूर्व की होकर दिनांक 17.06.2022 को दिन के करीब 01ः30 बजे मूलचंन्द्र मार्ग स्थित दिल्ली दरबार होटल के पास में फरियादीया की हैं। आरोपी मोहम्मद आरीफ फरियादीया शबाना बी का देवर हैं तथा आरोपीया आरिफा बी उसके देवर पत्नी हैं। घटना दिनांक को आरोपीगण फरियादीया के घर पर आये और थाने में उनके खिलाफ आवेदन दिये जाने की बात को लेकर विवाद करने लगे, फिर मुक्कों से फरियादीया के साथ मारपीट करने लगे, जिससे चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी रूकसाना बी ने आकर बीच-बचाव किया गया। फरियादीया की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की और से फरियादीया सहित सभी महत्वूपर्ण साक्षीगण की साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष करवाई जाकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 1000रूपये प्रतिकर के रूप में आहत शबाना बी को प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा की गई। |