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नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा ट्रक में 2 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा 26 कट्टों में 523 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी नवीन पिता रमेष मराठा, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम पालखेड़ी, तहसील डुंगला, थाना मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 13 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40000रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 29.01.2025 को रात्री के लगभग 8 बजे उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग स्थित गंगरार टोल की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक से अफीम व डोडाचूरा की तस्करी की खेप पंजाब पँहुंचने वाली हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर गंगरार टोल नाके पर नाकाबंदी किये जाने पर चित्तौड़गढ़ की तरफ से ट्रक आता हुवा दिखाई दिया, जिसको घेराबंदी कर रोका गया। निवारक दल द्वारा आगे की कार्यवाहीं किये जाने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दोनो आरोपी व ट्रक को कार्यालय उपनाराकोटिक्स आयुक्त, नीमच ले लेकर आया गया, जहाँ पर ट्रक की तलाषी लिये जाने पर उसमें 26 कट्टों में कुल 530 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तथा ट्रक की कैबीन में गुप्त स्थान पर से पीले रंग की थैली में 2 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिस कारण डोडाचूरा, अफीम व ट्रक को जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके पष्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा कार से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे, उसकों को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई। |