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आगर-मालवा : भारत सरकार की प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर भुगतान योजना) के तहत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व में ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। उपसंचालक कृषि श्री गोपेश पाठक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों के कम पंजीयन को दृष्टिगत रखते हुए किसान हित में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पंजीयन अवधि बढ़ाए जाने से शेष किसानों को भी योजना के तहत पंजीयन कराने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि तक सोयाबीन पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाए तथा पंजीकृत किसानों का सत्यापन भी 24 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। इस संबंध में पूर्व में जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे। उपसंचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन का पंजीयन कराएं तथा पंजीयन के पश्चात आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया भी समय पर पूर्ण कराएं। |