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आगर-मालवा : मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु Artificial Intelligence आधारित मानव रहित ई-चेकगेट व्यवस्था लागू की गई है। मध्यप्रदेश राजपत्र में 16 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अधिसूचना एवं विभागीय निर्देश 04 अप्रैल 2026 के परिपालन में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 6 के उपनियम (6) के तहत पंजीकृत सभी वाहनों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित यंत्र के रूप में RF Tag स्थापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला खनिज अधिकारी आगर श्री शिव प्रताप सिंह ने जिले के सभी संबंधित वाहन स्वामियों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे एक माह के भीतर अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से RF Tag स्थापित कराना सुनिश्चित करें। RF Tag क्रय करने हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। RF Tag क्रय करने के लिए e-Checkgate पोर्टल https://echeckgate.mp.gov.in/home पर जाकर Order Tag विकल्प पर क्लिक कर Add Vehicle में वाहन का विवरण दर्ज करना होगा, Billing Information भरकर Pick-up Location का चयन कर Review Order & Payment के माध्यम से भुगतान कर ऑर्डर को अंतिम रूप देना होगा। निर्धारित समय-सीमा में RF Tag स्थापित नहीं करने पर वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थापित RF Tag का रख-रखाव वाहन स्वामी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा RF Tag क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में खनिज परिवहन प्रतिबंधित कर ई-खनिज पोर्टल में वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा। |