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आगर-मालवा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 सितम्बर 2026, शनिवार को मध्यप्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत की तैयारी एवं समीक्षा के लिए बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान द्वारा जिला न्यायालय स्थित मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.एस. चौहान ने संबंधित विभागों के उपस्थित अधिकारियों को लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों की अधिक से अधिक संख्या रखने तथा 138 एन.आई.एक्ट के मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक निराकरण करवाने केआवश्यक निर्देश दिए । बैठक में जिला मुख्यालय के सभी बैंक प्रबंधक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी , नगरपालिका के अधिकारीगण एवं समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित थे। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह ने अवगत कराया कि आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितम्बर 2026 को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल एवं सहज तरीका है। अधिवक्ता गणों से प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत दिवस पर निराकरण कराए जाने हेतु पक्षकारों को अधिक से अधिक प्रेरित करने की अपील की गई है। |